PANCHAYAT NEWS: मुख्य विकास अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वित्तीय वर्ष 2023 के समापन के दृष्टिगत शेष बजट के उचित उपयोग से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत विभाग के पास जो बजट उपलब्ध है, वह वित्तीय वर्ष 2023 के समापन से पहले विशेष ध्यान रखकर 25 मार्च 2023 तक उचित कार्य में उपयोग कर लें।
विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनको मिला हुआ बजट उचित शासकीय कार्य हित मे 25 मार्च 2023 तक प्रयोग अवश्य कर लिया जाए। उक्त बैठक में प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेन्ट लागू होने के फलस्वरूप जो आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनसे संबंधित मुख्य कोषाधिकारी द्वारा जानकारी भी दी गई।
25 मार्च के बाद बिल नहीं लिए जाएंगे
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 25 मार्च 2023 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिए जाएं, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नही की जानी चाहिए। 25 मार्च 2023 के बाद कोई भी बिल नहीं लिया जाएगा। जिसके जिम्मेदार स्वयं विभागध्यक्ष होगें। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी, पीडीडीआरडीए, वरिष्ठ कोषाधिकारी सहित समस्त विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
जो बजट है वित्तीय वर्ष के समापन से पहले उपयोग कर लें
मुख्य विकास अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वित्तीय वर्ष 2023 के समापन के दृष्टिगत शेष बजट के उचित उपयोग से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत विभाग के पास जो बजट उपलब्ध है, वह वित्तीय वर्ष 2023 के समापन से पहले विशेष ध्यान रखकर 25 मार्च 2023 तक उचित कार्य में उपयोग कर लें।
विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनको मिला हुआ बजट उचित शासकीय कार्य हित मे 25 मार्च 2023 तक प्रयोग अवश्य कर लिया जाए। उक्त बैठक में प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेन्ट लागू होने के फलस्वरूप जो आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनसे संबंधित मुख्य कोषाधिकारी द्वारा जानकारी भी दी गई।
किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 25 मार्च 2023 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिए जाएं, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नही की जानी चाहिए। 25 मार्च 2023 के बाद कोई भी बिल नहीं लिया जाएगा। जिसके जिम्मेदार स्वयं विभागध्यक्ष होगें। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी, पीडीडीआरडीए, वरिष्ठ कोषाधिकारी सहित समस्त विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
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