AMROHA NEWS: उप्र स्टाम्प सूची की पुनरीक्षित वार्षिक दरें की जाएंगी निर्धारित

AMROHA NEWS: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/ जिला निबंधक ने जानकारी देते हुए कहा कि जिलाधिकारी अमरोहा के आदेश दिनांक 01.03.2023 के क्रम में उप्र स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 2013 के प्राविधानों के अनुसार जनपद में जारी मूल्यांकन सूची की पुनरीक्षित वार्षिक दरें निर्धारित की जानी हैं। उक्त प्रस्तावित मूल्यांकन सूची की तहसीलवार एक-एक प्रति अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन व प्रत्येक उप निबन्धक कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। साथ ही विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड रहेंगी।

आपत्तियों का निस्तारण सक्षम स्तर से किया जाएगा

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित दर सूची के संबंध में कोई भी आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति / सुझाव विधिक रूप से साक्ष्य सहित उक्त किसी भी कार्यालय में व्यक्गित रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 09.03.2023 से दिनांक 16.03.2023 की सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 16.03.2023 तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 17.03.2023 को सक्षम स्तर से किया जाएगा।

जारी मूल्यांकन सूची की पुनरीक्षित वार्षिक दरें निर्धारित

अपर जिलाधिकारी भगवान शरण ने बताया कि जिलाधिकारी अमरोहा के आदेश दिनांक 01.03.2023 के क्रम में उप्र स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 2013 के प्राविधानों के अनुसार जनपद में जारी मूल्यांकन सूची की पुनरीक्षित वार्षिक दरें निर्धारित की जानी हैं। उक्त प्रस्तावित मूल्यांकन सूची की तहसीलवार एक-एक प्रति अपर जिलाधिकारी (वि / रा). अमरोहा, कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, अमरोहा व प्रत्येक उप निबन्धक कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। साथ ही विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड रहेंगी।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित दर सूची के संबंध में कोई भी आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति / सुझाव विधिक रूप से साक्ष्य सहित उक्त किसी भी कार्यालय में व्यक्गित रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 09.03.2023 से दिनांक 16.03.2023 की सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त दिनांक के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 16.03.2023 तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 17.03.2023 को सक्षम स्तर से किया जाएगा।

 

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