एनपीसीआई में आधार फीडिंग नहीं कराई तो रुक जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि

PM KISAN SAMMAN NIDHI: कृषि उपनिदेशक ने बताया कि जिन कृषकों की एन०पी०सी०आई० नहीं हुई है, ऐसे कृषकों की सूची कृषि विभाग के क्षेत्रिय कर्मचारियों के पास उपलब्ध है। यदि आपके द्वारा अपने बैंक खाता और आधार संख्या को एन०पी०सी०आई० से सीड नहीं कराया गया है तो 25 फरवरी से पूर्व अपने बैंक शाखा में जाकर खाते और आधार संख्या को एन०पी०सी०आई० में सीड करा लें अन्यथा आने वाली सम्मान निधि रुक जाएगी।

ई-के०वाई०सी०: –

यदि कृषक के डाटा में ई-के०वाई०सी० पूर्ण नहीं है तो दो प्रकार से ही करा सकते हैं।
1- जन सेवा केंद्र पर आधार और अंगूठा लगाकर ई-के०वाई०सी० करा सकते हैं।
2- दूसरा तरीका मोबाइल या लैपटॉप से स्वयं कर सकते हैं।
ऐसे करें: – अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम खोलें
टाइप करें pmkisaan.gov.in
उसके बाद सर्च पर दवाएं।
पहले वाले लिंक pmkisan.gov.in पर क्लिक करना है।
ई-के०वाई०सी० वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहां अपने आधार कार्ड के 12 अंकों को भरेंगे और सर्च वाले बटन को दबाएंगे।
अब अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और “गेट मोबाइल ओटीपी” के बटन को दबाएंगे।
मोबाइल नंबर पर 4 अंक का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को खाली बॉक्स में भर कर ‘सबमिट’ के बटन को दबाएंगे।
आधार पर लगे मोबाइल नंबर पर फिर से 6 अंको का ओटीपी आएगा।
उस ओटीपी को आखरी खाली बॉक्स में भरकर ‘सबमिट’ का बटन दबाएंगे।
आपकी ई-के०वाई०सी० पूरी हो गई जाएगी।
ध्यान दें यदि आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप के आधार पर मोबाइल अपडेट नहीं है। आपको जन सेवा केंद्र पर जाकर अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी करानी होगी।

भूलेख अंकन: –

यदि आपकी लगातार किस्तें आ रही थी किन्तु अक्टूबर 2022 वाली क़िस्त नहीं आई है तो तत्काल अपने न्याय पंचायत के कृषि कर्मचारी से (ग्राम प्रधान से मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सकते हैं) संपर्क करके नवीनतम खतौनी एवं आधार उपलब्ध करा दें। संपर्क न होने पर संबंधित विकास खंड स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर उपलब्ध करा दें ताकि अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

नया पंजीकरण: –

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पति-पत्नी एवं नाबालिग बच्चे में से मात्र एक व्यक्ति ही पात्र होता है। यदि घर में बालिग बेटा अथवा बेटी हैं और भूमि दिनांक 01-02-2019 से पहले खरीदी है या पिता की मृत्यु के बाद विरासत से आई है। ऐसे किसान जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। 01-02-2019  के बाद भूमिहीन व्यक्ति द्वारा यदि जमीन क्रय की गयी है तो वह अपात्र है।

तहसील द्वारा रिजेक्ट: –

ऐसे कृषक जिन्होंने वर्ष 2019 में या उसके बाद जन सेवा केंद्र एवं स्वयं से पंजीकरण कराए थे। उनमें से कुछ का डाटा कमियों के कारण तहसील एवं कृषि विभाग द्वारा रिजेक्ट कर वापस किया जा रहा है, क्योंकि उस समय आधार, भूलेख एवं बैंक खाता विवरण अपलोड करने की व्यवस्था नहीं थी। कुछ डाटा में आधार एवं खतौनी अपठनीय होने के कारण भी रिजेक्ट कर वापस भेजा जा रहा है। ऐसे कृषक को जन सेवा केंद्र पर जाकर pmkisan.gov.in वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर में “स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड” से देखकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जन सेवा केंद्र पर ही साफ-साफ आधार एवं खतौनी अपलोड कराना है।
जिन किसानों के स्टेटस में “लैंड सीडिंग- नो” प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे किसान तत्काल अपनी ग्राम पंचायत के कृषि विभाग के कर्मचारी या विकास खंड स्तर के राजकीय कृषि बीज भंडार पर संपर्क करके आधार कार्ड एवं नवीनतम खतौनी उपलब्ध करा दें। जिससे उनके भुलेख अंकन की कार्रवाई करके सम्मान निधि का लाभ दिलाया जा सके।

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