Yogi Adityanath Instructed The People Affected By The Rain Storm To Provide Assistance In 24 Hours Rs | योगी आदित्यनाथ ने वर्षा-आंधी-तूफान से प्रभावित लोगों को 24 घंटे में सहायता राशि देने का निर्देश दिया

योगी आदित्यनाथ ने वर्षा-आंधी-तूफान से प्रभावित लोगों को 24 घंटे में सहायता राशि देने का निर्देश दिया



उत्तर प्रदेश में वर्षा, आंधी-तूफान, बिजली एवं ओलावृष्टि से 26 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि मुहैया करायी जाए. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से हुई जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को 24 घण्टे के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत एवं मदद पहुंचाने के कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रवक्ता ने 14-15 फरवरी, 2019 को वर्षा, आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली गिरने एवं ओलावृष्टि से हुई क्षति का विवरण देते हुए बताया कि दैवीय आपदा से विभिन्न जनपदों में 26 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा पांच लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा नौ पशुओं की भी हानि हुई है.

मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचक निधि के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीड़ितों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इस दैवीय आपदा के प्रत्येक मृतक के आश्रितों को चार लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल वितरित करने को योगी ने कहा है.

उन्होंने जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे अपने-अपने जनपद में फसलों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करें.

48 घंटे में सर्वे कराया जाएगा:

उन्होंने कहा कि फसल क्षति का 48 घण्टे के भीतर कृषकवार सर्वे कराया जाए. जिन किसानों की बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है, ऐसे प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जाए.

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में बेमौसम वर्षा एवं कहीं-कहीं वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की सम्भावना बनी हुई है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रभावित व्यक्तियों को समय से मदद पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है.

प्रवक्ता ने बताया कि जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि आपदा पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यदि किसी जनपद में धनराशि उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत धनराशि आहरित करते हुए प्रभावितों को राहत पहुंचाए. इस धनराशि के समायोजन के लिए शासन को प्रस्ताव भी प्रेषित करें.

 

 

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