
Delhi Traffic Police Challan
Highlights
- दिल्ली में लगने जा रही है लोक अदालत
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चालान को करवा सकते हैं कम
- लोक अदालत से पहले आपको नोटिस या चालान डाउनलोड करना होगा
दिल्ली पुलिस ने अगर आपकी गाड़ी का E-Challan या अन्य कोई चालान काटा है और आपने नहीं भरा है तो इसे आप कम भी करवा सकते हैं। दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग की तरफ से 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहां आप अपनी गाड़ी का चालान लेकर जा सकते हैं और कुछ राशि को भी माफ करवा सकते हैं।
8 मार्च सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat) या दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग (डीएसएलएसए) की वेबसाइट www.dslsa.org से 1.20 लाख चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे। जहां अपने मन मुताबिक कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर का चुनाव कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी ले सकते हैं जानकारी-
चालान डाउनलोड करने के बाद खुद कोर्ट परिसर में जाना होगा। प्रत्यक्ष रूप से जाकर आप अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चालान की पर्चियों को डाउनलोड करना भी बहुत जरूरी है। किसी प्रकार की परेशानी होने पर डीएसएलएसए के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1516 है। ईमेल lokadalatwing-dslsa@nic.in और वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है। चालान की पर्ची पर कोर्ट परिसर, कोर्ट रूम नंबर और लोक अदालत का जिक्र करना भी जरूरी होगा।
किन लोगों का ट्रैफिक चालान होगा माफ-
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने विज्ञापन में बताया कि वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट में पिछले एक साल (1/1/2021 से 1/12/2021) के लंबित कंपाउंडेबल चालान और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर मौजूद 1 दिसंबर 2021 तक के कंपाउंडेबल नोटिस इस लोक अदालत में लिए जाएंगे। दिल्ली के अलग-अलग जिलों में मौजूद पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट कड़कड़डूमा कोर्ट में चालान का भुगतान किया जा सकेगा। ये सिर्फ नोटिस, चालान के लिए ही होगा। अन्य किसी चालान का निपटारा यहां नहीं किया जाएगा।