वाहन मालिकों को झटका! अगले महीने से महंगा होगा गाड़ियों का बीमा, देखें नई रेट लिस्ट

नई दिल्ली. अब कार, बाइक या अन्य वाहन मालिकों को अगले महीने से वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे. भारतीय बीमा और नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा (3rd-party motor insurance premium) की दरों को बढ़ाने को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है. नई दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी. कोविड-19 (Covid) महामारी के कारण दो साल के बाद यह फैसला लिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 2018 के एक निर्णय के बाद नए दोपहिया वाहनों को खरीदते वक्त ही 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस और चार पहिया वाहनों के लिए 3 साल का थर्ड पार्टी बीमा लेना अनिवार्य है. मोटर व्हीकल एक्‍ट (Motor Vehicle Act) के अनुसार जो भी वाहन सड़क पर चलता है, उसका थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस होना आवश्‍यक है. इंश्‍योरेंस प्रीमियम इरडा (IRDAI.) निर्धारित करता है. प्रीमियम में हर साल बदलाव होता है. पिछले दो साल से कोरोना के कारण इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है.

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फोर-व्हीलर के लिए
नई दरों के मुताबिक, 1,000-सीसी की निजी कारें 2,094 रुपये के प्रीमियम के साथ आएंगी. 1,500 सीसी से ऊपर की कीमत 3,416 रुपये होगी, जबकि 1,500 सीसी से ऊपर वालों पर 7,897 रुपये का प्रीमियम लगेगा.

टू-व्हीलर
150 cc-350 cc के बीच के टू-व्हीलर वाहनों पर 1,366 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 350cc से अधिक के टू-व्हीलर वाहनों के लिए 2,804 रुपये का प्रीमियम लगेगा.

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कमर्शियल व्हीकल के लिए
माल ले जाने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए, सकल वाहन भार के आधार पर प्रीमियम 16,049 रुपये और 44,242 रुपये के बीच होगा. निजी लोगों के लिए, प्रीमियम 8,510 रुपये से 25,038 रुपये के बीच होगा.

लोंग टर्म इंश्योरेंस
ई कारों के लिए तीन साल के सिंगल प्रीमियम को संशोधित किया गया है और इस पर 6,521 रुपये से 24,596 रुपये तक प्रीमियम लगेगा. इसी तरह, नए दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम उनके विस्थापन के आधार पर 2,901 रुपये से 15,117 रुपये के प्रीमियम के साथ आएगा.

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