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Income tax saving for FY 2022-23: जब आप टैक्स देने के योग्य हो जाते हैं तो शुरुआती समय में आपके सामने बहुत सारी उलझनें होती हैं. कमाई का एस हिस्सा आयकर के रूप में देना भारी लगता है. लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक और देश के विकास के लिए कर देना हमारा कर्तव्य है. लोग हमेशा ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने के विकल्पों की तलाश में रहते हैं. कोई भी उन विकल्पों से चूकना पसंद नहीं करता है जो उन्हें कर के रूप में भुगतान किए गए धन को बचा सकते हैं. अलग-अलग लोग ऐसा करने के अलग-अलग तरीके पसंद करते हैं.

केंद्र सरकार ने नागरिकों को अधिक कर बचाने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए धारा 80C के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं. इसके अन्तर्गत आप विभिन्न निवेश विकल्पों में पैसा लगा के टैक्स में छूट पा सकते हैं.

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नीचे दिए गए निवेश विकल्पों में निवेश करके आप पैसा बचा सकते हैं- 

●  पेंशन प्लान -Pension plans

●  पीपीएफ अकाउंट – PPF accounts

●  इक्विटी म्यूचुअल फंड – Equity mutual funds

●  पांच साला कर बचत जमा योजना – 5-year tax-saving deposits

●  जीवन बीमा या टर्म इंश्योरेंस- Life insurance policies or term plans

सेलरी के भत्ते
अधिकांश कंपनियां आपकी टैक्स देनदारी कम करने के लिए आपकी सेलरी में कई सारे प्रावधान करती हैं. आप अपने कंपनी के एचआर से इस संबंध में बात कर सकते हैं. आप अपने वेतन के हिस्से के रूप में चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता, शिक्षा भत्ता और टेलीफोन खर्च जैसे भत्ते का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वे कर योग्य नहीं हैं.

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हाउस रेंट अलाउंस (HRA) 
कर्मचारियों को आम तौर पर उनकी आय में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है. यदि आप किराए के घर में रहते हैं और नियोक्ता से किराया भत्ता प्राप्त करते हैं, तो आप, एक कर्मचारी के रूप में, आयकर अधिनियम के अनुसार एचआरए पर छूट का दावा कर सकते हैं.

धर्मार्थ योगदान
साथ ही, धारा 80G के तहत धर्मार्थ योगदान आपकी आय के 10% तक कटौती योग्य हैं. हालांकि, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको बिना किसी पावती के दान करने के बजाय संगठन से एक रसीद और उनके आयकर छूट प्रमाण पत्र की एक प्रति प्राप्त हो.

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