khaskhabar.com : सोमवार, 28 फ़रवरी 2022 4:02 PM
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘पृथ्वीराज’ का नाम बदलने की मांग वाली याचिका को इस आधार पर ठुकरा दिया कि उपाधि महान सम्राट के नाम की गरिमा को कम कर रही है। यह 10 जून को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित होगी।
जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया।
तदनुसार, पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
याचिकाकर्ता राष्ट्रीय प्रवासी परिषद, एक गैर सरकारी संगठन, ने कहा कि फिल्म का नाम ‘महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान’ होना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि महान योद्धा का नाम सम्मानजनक उपसर्गों के बिना सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के विपरीत है।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वे केवल यह चाहते हैं कि फिल्म को लगभग 26 वर्षों तक शासन करने वाले राजा का सम्मान करने के लिए उपयुक्त शीर्षक मिले।
योद्धा राजा पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर बनी यह फिल्म पहले 21 जनवरी को प्रदर्शित होने वाली थी, लेकिन देश में ओमिक्रॉन के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।
फिल्म में सोनू सूद और संजय दत्त भी हैं। साथ ही यह ब्यूटी क्वीन मानुषी छिल्लर की पहली फिल्म है। यह हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है। (आईएएनएस)
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Web Title-Delhi High Court dismisses plea for change of title of Akshay Kumar-starrer Prithviraj